भोपाल| जिले में पराली जलाने पर इस सीजन में पहली बार सख्त कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने एक साथ चार किसानों पर कुल 37,500 रुपए का जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के अनुसार, ग्राम परवलिया में पराली जलाने पर गीता प्रसाद पिता किशनलाल पर 15 हजार रुपए और गब्बर सिंह पिता नवल सिंह ठाकुर पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं ग्राम परेवा खेड़ा के किसान राजेश पिता धनसिंह मीणा पर 15 हजार रुपए और भोपाल निवासी होरीलाल पिता मिठू लाल पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा NGT के निर्देश पर जिले में 5 मई तक पराली जलाने पर रोक लगाई गई है। जिले में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और कई बार आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर जान-माल का खतरा बढ़ा देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सख्ती बरत रहा है।
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पराली को नष्ट करने के लिए खेतों में लगाई गई आग से प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जंतु को नुकसान होता हैं। भूसा, कचरा और डंठल यदि खेत में ही सड़ें, तो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। इन्हें जलाने से यह लाभ नष्ट हो जाता है और साथ ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्रशासन ने बताया कि जिले में रोटावेटर सहित अन्य साधनों की व्यवस्था है, जिनकी मदद से पराली को खेत से हटाया जा सकता है।