भोपाल। भोपाल में लव जिहाद का मामला अशोका गार्डन थाने में दर्ज कर लिया गया है। भोपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने अपने प्रेमी पर पहचान छिपा कर शादी का झांसा देने का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि उसके प्रेमी ने पिछले एक साल से अपने धर्म को छिपा कर उसे शादी का झांसा देता रहा। युवती के मुताबिक जब उसके प्रेमी की पहचान उजागर हुई, तो उसने युवती के ऊपर धर्म बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती ने आरोप लगाया है कि प्रेमी ने उसके साथ मारपीट भी की है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा मूलतः मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की निवासी है। छात्रा इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है और भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में किराए का कमरा लेकर रहती है। युवती के मुताबिक पिछले वर्ष 2019 में आसू नामक व्यक्ति ने उसका पीछा करना शुरू किया था। 30 वर्षीय आसू ने खुद को मैकेनिकल इंजीनियर बताकर युवती से बातचीत करना शुरू कर दिया। 

युवती के मुताबिक धीरे धीरे उसकी आसू से बातचीत होने लगी। फिर दिसंबर 2019 में खुद को हिन्दू बता कर वो युवती के घर पहुंचा और उससे शारीरिक संबंध बना लिए। लेकिन सारे मामले की सच्चाई उस समय उजागर हुई जब मार्च 2020 में आसू उसे घुमाने के लिए रायसेन ले गया। युवती के मुताबिक आसू वहां की एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला गया। जब युवती ने यह देखा तो चौंक गई। उसने आसू से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का कारण पूछा तो आसू ने बताया कि वो मुस्लिम है, उसका असली नाम असद है और वह एक साधारण सा मैकेनिक है। 

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युवती के मुताबिक आसू की सच्चाई बाहर आने के बाद उसने असद उर्फ आसू से दूरी बना ली। लेकिन असद ने युवती के मना करने के बावजूद उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। युवती के आरोपों के मुताबिक अक्टूबर 2020 में आरोपी ने उसके साथ बीच सड़क पर अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ गाली गलौज भी की। युवती ने पुलिस को बताया है कि बीते 11 जनवरी को आरोपी ने अशोका गार्डन मण्डी में इसका रास्ता रोक लिया और युवती को अपना धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन जब युवती ने उसकी बातों को नहीं माना तो आरोपी ने पीड़िता की कुछ तस्वीरें फोन में स्टेटस पर लगा कर नीचे अश्लील बातें लिख दी। 

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युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 376(2), 294, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश में कथित लव जिहाद विरोध कानून लागू होने के बाद यह लव जिहाद का दूसरा मामला है। इससे पहले बड़वानी में भी एक मामला दर्ज हो चुका है।