जबलपुर हाईकोर्ट में आज शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शराब कारोबारियों को अग्रिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जिसमें 27 मई के बाद ठेकेदारों को नोटिस देने को कोर्ट ने अवमानना माना है। शासन से इस मामले में जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों की अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई जारी है।

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सुनवाई के बाद शराब कारोबारी संघ के प्रवक्‍ता राहुल जायसवाल ने मीडिया को बताया कि शराब कारोबारियों का पक्ष वकील मुकुल रोहतगी ने रखा। कोर्ट ने माना कि जिलों में शराब कारोबारियों को नोटिस देना कोर्ट की अवमानना है। इस पर सरकार से जवाब मांगा गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में तकनीकी परेशानी आने से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। कोर्ट इस मामले पर 3 जून को आगे की सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि शराब ठेकेदारों की मुख्य याचिका पर 3 जून को भी सुनवाई होगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बंद रही शराब दुकानों की फीस माफी को लेकर सरकार और शराब दुकानदारों में विवाद जारी है ,जो कि कोर्ट तक पहुंच गया है। मध्यप्रदेश सरकार शराब दुकानें खोलना चाहती है जबकि शराब कारोबारी फीस कम करने पर अड़े हुए हैं।कारोबारियों का कहना है जब दुकानें बंद हैं और बिक्री हुई नहीं तो इतनी मोटी रकम वो कैसे दें।