भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में ईद के एक दिन पहले मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल और इंदौर नगर निगम ने हिन्दू त्यौहारों का हवाला देकर चार दिन मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित दुकानों के लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है।
दोनों नगर निगमों की तरफ से चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मांस की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम के अनुसार 30 मार्च को चैती चांद , 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी , 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती और 12 मई 2025 को बुद्ध जयंती के दिन भोपाल नगर निगम सीमा में सभी मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।
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आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दुकान पर मांस विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चेतावनी कहा है कि इन दिनों में दुकानें बंद रखनी ही होगी, आदेश की अव्हेलना करते हुए यदि कोई भी मांस विक्रय करते हुए इन दिनों में पाया गया तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगमों के आदेश के बाद अब दोनों शहरों में रमजान के आखिरी दिन यानी ईद के पहले चिकन अथवा मटन की बिक्री नहीं होगी। नगर निगम का तर्क ऐसा ही आदेश पिछले साल भी जारी किया गया था। हालांकि, इस साल ईद होने के कारण यह आदेश सुर्खियों में है। बता दें कि इस साल 31 मार्च को ईद होने की संभावना है। जबकि आदेश में 30 मार्च को मिट दुकानें बंद रखने को कहा गया है।