भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस पांच दिवसीय सत्र को लेकर आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।
मॉनसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरे में 13 से 17 सितंबर तक न तो भीड़ इकट्ठा होगी और न ही कोई सभा, रैली या धरना प्रदर्शन किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार इस दौरान विधानसभा भवन के आसपास विभिन्न, संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। इन आयोजनों में कोई व्यक्ति किसी जुलूस प्रदर्शन में नहीं भाग लेगा और न जुलूस, प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें कोई सभा आयोजित करेगा।
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हालांकि, ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा अथवा बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के पांच किलोमीटर के दायरे में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्सर, ट्रॉली, डंफर समेत धीमी गति से चलने वाली गाड़ियां, तांबा, बैलगाड़ी आदि की इंट्री नहीं होगी।
मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि 5 दिवसीय सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। बेवजह का ना हो, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। विपक्ष के आरोप पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में चर्चा के लिए बहुत समय है।