इंदौर। इंदौर में मंगलवार 16 फरवरी से 15 अप्रैल 2021 तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के अनुसार इंदौर जिले में बिना अनुमति के किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। ना ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जा सकेगा। प्रशासन ने शहर में जुलूस, मौन जुलूस, आमसभा, धरने-प्रदर्शन और रैलियों के आयोजन पर पाबंदी लगा दी है।

आदेश में लोगों के हथियार, अस्त्र-शस्त्र रखने और इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हिमांशुचंद्र ने IPC 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ धारा-188 कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रवाधन होगा।

इस दौरान कटआउट, बैनर, झंडे, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। खासकर उनपर जिनमें किसी खास धर्म, व्यक्ति, जाति सम्प्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक या भड़काऊ भाषा का उपयोग किया गया हो। ऐसी सामग्री का प्रकाशन या उपयोग कहीं नहीं किया जा सकेगा। यह रोक हर तरह के प्रदर्शन होगी। दीवारों, झंडों पर आपत्तिजनक भाषा नहीं लिखी जा सकेगी। लाउड स्पीकर के उपयोग पर बैन रहेगा।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से जारी यह आदेश के तहत 16 फरवरी 2021 से 15 अप्रैल 2021 के दौरान इंदौर शहर की सीमा के भीतर बिना किसी भी तरह के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन के लिए लिखित इजाजत लेना जरूरी होगा। संगठन, समूह या संस्था को ऐसे किसी भी आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे आयोजनों के प्रचार-प्रसार पर भी पाबंदी रहेगी।

शहर में धारा 144 के तहत लागू इन पाबंदियों में जजों, सरकारी वकीलों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसबल, अर्धसैनिक बलों, बैंक गार्ड्स और विशेष व्यक्तियों के सुरक्षा में लगे स्टाफ को छूट रहेगी।