नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मिला है। सरकार के जवाब दाखिल करने तक वक्फ संपत्ति यथास्थिति बनी रहेगी। इस दौरान डिनोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी।
कोर्ट के अंतरिम आदेश में कई और बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक, कोई भी कलेक्टर वक्फ की संपत्ति पर फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकता। वक्फ बाय यूजर के प्रवधान अभी नहीं बदलेंगे। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र 7 दिनों के भीतर जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि काउंसिल और बोर्ड की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
अंतरिम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहिए।
सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं। उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को तीन निर्देश मानने होंगे।