राँची। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे कहर के बीच झारखंड सरकार ने मास्क ना लगाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल की सजा तय की है। झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को आंशिक रुप से पारित कर दिया है। इसी के तहत यह नियम बनाया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और उसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। हालांकि, कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस नियम के बाद प्रशासन आम लोगों को प्रताड़ित भी कर सकता है। 

हालांकि, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, "अभी अध्याधेश पूरी तरह से पारित नहीं हुआ है। जो जुर्माने की बात है वो किसी पर मुकदमा होने पर दोषी पाए जाने के बाद देना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पॉट चेकिंग में पकड़ने पर जुर्माना वसूला जाएगा।"

झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6,485 हो गए हैं। इनमें से 3,397 एक्टिव केस हैं। राज्य में 64 लोग वायरस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 3,024 मरीज कोरोना से उबर चुके हैं।