जयपुर। राजस्थान में जारी सियासी उठापठक के बीच विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेंगे, जिसमें 24 जुलाई तक उनसे सचिन पायलट और बागी विधायकों को दिए गए अयोग्यता के नोटिस पर किसी तरह की कार्रवाई ना करने का अनुरोध किया गया है। एक प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए स्पीकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हाई कोर्ट में हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। 

सीपी जोशी ने आगे कहा कि सामान्य प्रक्रियाओं में जानबूझकर देरी पैदा करना और कोर्ट का दखल लोकतंत्र के लिए खतरा है और स्पीकर के पास विधायकों को नोटिस देने का अधिकार है। उन्होंने कहा नोटिस पर स्पीकर के फैसले के बाद कोर्ट जाया जा सकता है। जोशी ने कहा कि बागी विधायक कानून से बचने के लिए तरह-तरह के पैंतरे अपना रहे हैं, जबकि स्पीकर के पास कानून लागू करने का अधिकार है। 

दरअसल, स्पीकर ने कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट और बाकी 18 विधायकों द्वारा व्हिप का पालन ना करने की शिकायत मिलने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा था। इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट कैंप ने 16 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका डाली थी।