जयपुर। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट का आज भी कोई हल नहीं निकल पाया है। हाईकोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट गुट की ओर से दायर संशोधित याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई सोमवार  20 जुलाई सुबह 10 तक के लिए टाल दी है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई के दौरान सचिन पायलट खेमे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि पायलट गुट ने दल-बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। 

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विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पायलट खेमे की याचिका प्री-मेच्योर है, इसे खारिज किया जाए। हाईकोर्ट ने 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार शाम ५ बजे तक विधानसभा अध्यक्ष इन विधायकों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। 

ग़ौरतलब है कि सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसी के खिलाफ पायलट खेमे ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट में सुनवाई जारी है।