भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के स्कूलों में 30 सितंबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा। शिक्षा मंडल के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश के बाद निजी स्कूलों की प्रवेश के दौरान की जाने वाली अवैध वसूली पर रोक लगने के आसार हैं।  

इससे पहले स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 12 अगस्त थी, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के हाई कोर्ट का रुख करने पर प्रवेश की पूर्व निर्धारित तिथि को बढ़ा दिया गया था।  

दरअसल सरकारी स्कूलों में प्रवेश की तिथि को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। न्यायमूर्ति विजय शुक्ल की एकलपीठ ने अपने पूर्व के फैसले में संशोधित कर प्रवेश की समय सीमा आगे बढ़ा दी। ऐसा इसलिए, क्योंकि 29 मार्च 2001 के अपने एक आदेश में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सभी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 12 अगस्त तक पूर्ण करने के लिए कहा था। लेकिन कोरोना द्वारा जनित विषम परिस्थितयों को दृष्टिगत देखते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में संसोधन कर पूर्व निर्धारित डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया।