भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिस प्राइवेट स्कूल में 6 महीने पहले 3 साल की बच्ची से रेप हुआ था, उस स्कूल की सत्र 2025-26 के लिए मान्यता रिन्यू नहीं होगी। जिला शिक्षा केंद्र ने मान्यता रिन्यू के आवेदन को नामंजूर कर दिया है। इसके बाद गुरुवार रात में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्कूल का संचालन बंद करने के आदेश दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि स्कूल सत्र 2025-26 से शाला का संचालन नहीं कर सकेगा। ऐसे में यहां पहले से पढ़ने वाले बच्चे सरकारी या अन्य प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों को अन्य सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाया जा सकेगा, जबकि अन्य छात्र-छात्राएं स्वयं के व्यय पर दूसरे स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं।

यह भी पढे़ं: मुरैना में रेत माफियाओं के ट्रैक्टर से फिर एक मौत, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाए मिलीभगत के आरोप

इस मामले में डीपीसी ओपी शर्मा ने बताया कि जब यह मामला सामने आया था, तब बनी कमेटी ने स्कूल की मान्यता रिन्यू नहीं करने की बात कही थी। इसके बाद कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को रिपोर्ट गई थी। सरकार ने भी मान्यता रिन्यू नहीं करने के आदेश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। स्कूल को अब तक शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य प्रशासक के तौर पर संभाल रहे थे। स्कूल कक्षा 1 से 8 तक संचालित रहा है।

बता दें कि इस स्कूल में कुल 324 बच्चे पढ़ते हैं। पिछले साल सितंबर में स्कूल के टीचर ने ही 3 साल की बच्ची से रेप किया था। इस मामले में हंगामे के बाद स्कूल को सील कर दिया गया था। 6 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर सिंह ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि स्कूल का संचालन डीईओ करें। इसके बाद भोपाल में पहली बार किसी प्राइवेट स्कूल की कमान सरकारी हाथ में ली गई थी।