भोपाल। मध्यप्रदेश में धीमी पड़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए अब धीरे धीरे छूट देने की शुरुआत हो गई है। गृह विभाग ने मंगलवार को अनलॉक 2 के तहत नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में होटल और रेस्टोरेंट रात के दस बजे तक खुल सकेंगे। पचास फीसदी कैपेसिटी के साथ लोग होटल और रेस्टोरेंट को खोला जा सकेगा। 

19 बिंदुओं के इस दिशानिर्देश में सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध जारी है जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है। स्कूल कॉलेज अब भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम को रात के आठ बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। जबकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। जबकि अंत्येष्टि में अधिकतम दस लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। नाइट कर्फ्यू रात के दस बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। संडे को लॉकडाउन जारी रहेगा। खेल कूद के सभी स्टेडियम खोले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन दर्शकों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।