भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से “हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” लागू किया गया है। इसके तहत भोपाल और इन्दौर में पेट्रोल पंप संचालक दु-पहिया चालकों को बगैर हेलमेट के वाहन में पेट्रोल नहीं भर सकेंगे। भोपाल में अब अगर कोई पेट्रोल पंप बिना हेलमेट पेट्रोल देता है तो उस पर खाघ विभाग कार्रवाई करेगा। इसके लिए विभाग द्वारा टीम बनाई जा रही है।
राजधानी भोपाल में 1 अगस्त से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी है। इसके बावजूद देखा गया है कि कई पंप संचालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरा जा रहा है। बता दें कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को आदेश दिया था। 31 जुलाई तक पेट्रोल पंप संचालकों के पास आदेश पहुंचा और 1 अगस्त से प्रभावी रूप से लागू किया गया। जिसमें पहले दिन सख्ती, समझाइश अच्छे से बरती गई। साथ ही पंप संचालकों ने जुर्माने व पेट्रोल पंप सील होने के डर से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया। लेकिन, फिर अगले दिन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई।
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फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह भदौरिया ने कहा कि पेट्रोल पंप से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है। इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बता दें यह आदेश किसी भी आकस्मिक स्थिति या मेडिकल संबंधी मामले में लागू नहीं होगा। 2 अगस्त को खाघ विभाग की टीम ने बैरसिया थाना क्षेत्र में 3 पंपो की जांच की थी। जिसनें श्रीदेव कृपा फ्यूल्स पंप, भोजपुरा( बैरसिया) पर बिना हेलमेट कई लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा था। पंप का स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था। साथ ही पंप परिसर में निर्मित टैंक एनओसी के सेंक्शन नक्शे अनुसार नहीं पाए गए।