इंदौर। गुरुवार शाम कंप्यूटर बाबा को जेल से रिहा कर दिया गया। चारों मामलों में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। 11 दिन बाद बाबा जेल से बाहर आए बाबा ने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा कि भगवान ने सत्य की जीत की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आखिरकार 11 दिन जेल में बिताने के बाद कंप्यूटर बाबा को राहत दे दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो कंप्यूटर बाबा को धारा 151 के तहत दर्ज केस में तुरंत रिहा कर दिया जाए।
वहीं कोर्ट की अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने दो एसडीएम और सेंट्रल जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया है। कोर्ट में अवमानना के दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने आठ नवंबर को कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी स्थित आश्रम पर कार्रवाई की थी। बाबा पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। बाबा के आश्रम को जमींदोज करने के बाद शांति भंग होने की आशंका में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
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वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह बाबा से मिलने सेंट्रेल जेल गए थे। उन्होंने शासन-प्रशासन पर सहयोग नहीं करने और बाबा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और राजनीति से प्रेरित होकर केस दर्ज करने का आरोप भी लगाया।
उनका आरोप है कि सरकार जान बूझकर बाबा पर एक के बाद एक केस दर्ज कर रही है। बाबा पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट औऱ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाने की तैयारी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंप्यूटर बाबा कोरोना से बचने के लिए धोती का मास्क बनाते नजर आए।