नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली नई भर्तियों के लिए दिशानिर्देश रविवार को जारी कर दिया है। ये डिटेल्स उस वक्त जारी किया गया है, जब देशभर में युवा नई बहाली प्रक्रिया को वापस लेने के लिए उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी चार साल की नौकरी पूरी करनी ही होगी। इससे पहले वह जॉब नहीं छोड़ सकेंगे।

अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेंच छुट्‌टी को लेकर था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा था कि क्या अग्निवीरों को भी अन्य सेनाओं के जैसा ही साल में 90 दिन की छुट्टी दी जाएगी। अब एयरफोर्स ने साफ किया है कि उन्हें अन्य सैन्यकर्मियों की तरह छुट्टियां नहीं दी जाएगी। बल्की अग्निवीरों को साल में महज 30 छुट्टियों से ही संतोष करना पड़ेगा। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर ही सिक लीव भी मिल सकेगी।

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इस अवधि के दौरान ही उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। रिटायर होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा देने का ऐलान नहीं किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत उन्हें सेवा के पहले साल 30 हजार रुपये सैलरी के तौर पर मिलेंगे, जिनमें से 21 हजार सीधे उनके खाते में जाएगा और 9000 हजार रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जाएंगे। हर साल सैलरी में वृद्धि होगी। ट्रेनिंग के अखिरी वर्ष में अग्निवीर की सैलरी 40 हजार रुपये हो जाएगी।

नौकरी के चार साल बाद जब 75 प्रतिशत अग्निवीरों को रिटायर किया जाएगा तो उन्हें 10 लाख चार हजार रुपये सेवा निधि के तहत दिए जाएंगे, जिसमें पांच लाख दो हजार रुपये उनके खुद के कमाए हुए होंगे। इसके अलावा उन्हें सरकार की ओर से किसी तरह की कोई ग्रेचुइटी या अन्य फंड नहीं मिलेगा। हालांकि, इस अवधि के दौरान उन्हें 48 लाख रुपये का लाइफ इंस्योरेंस मिलेगा। इसके बाद इंस्योरेंस भी नहीं मिलेगा।

अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका यूनिफॉर्म क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, व उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी इस संबंध में भी एयरफोर्स ने विस्तृत डिटेल्स जारी किया है। उधर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्से को कम करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का ऐलान किया है। शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है।