मुंबई। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी व दो अन्य लोगों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये आदेश मुंबई के अलीबाग कोर्ट ने बुधवार को दिया। इस हिसाब से गोस्वामी को  18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। अर्णब को एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

इसके अलावा गोस्वामी पर महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि बुधवार सुबह जब पुलिस अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उन्होंने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। गोस्वामी पर एनएम जोशी थाने में आईपीसी की धारा 353, 504 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को अदालती कार्यवाही को लाइव प्रसारित करने पर भी कड़ी फटकार लगाई। 

क्या है मामला

अर्णब की गिरफ्तारी दो साल पहले हुई दो आत्महत्याओं के मामले में की गई है। साल 2018 में 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक और उनकी मां कुमुद नाईक ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मौके से अन्वय का सुसाइड नोट भी मिला था। इस सुसाइड नोट में लिखा था कि अर्णब गोस्वामी और दो अन्य लोगों ने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया, जिससे वे आर्थिक तंगी में घिर गए हैं। इन हालात से मज़बूर होकर उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। अर्णब का दावा है कि ये आरोप गलत हैं। 

बता दें कि अर्णब और उनके न्यूज चैनल पर बीते कुछ समय के दौरान टीआरपी में घोटाला करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को लेकर भी चैनल के खिलाफ मामले दर्ज हैं।