नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। इस दौरान उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं।

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केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर 7 मई को पिछली सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। अदालत ने ED से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। 

हालांकि, 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी। बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।

न्यायालय के इस फैसले के बाद केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे। माना जा रहा है कि वे आज शाम ही जेल से बाहर आ जाएंगे और बाहर आते ही मीडिया से बात भी कर सकते हैं। बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ ED की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है. यह आरोप लगाया गया है कि कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने के लिए केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी।