नई दिल्ली : केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि उसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिले हैं। गुरुवार 13 अगस्त को 63 मून्स मामले में चिदंबरम और दो अन्य के खिलाफ लगे आरोपों पर जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। वहीं 63 मून्स कंपनी के वकील ने इसे हाई प्रोफाइल साजिश बताते हुए जांच कराने की गुहार लगाई है।

पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेंगावकर ने एजेंसी की तरफ से एक शपथपत्र दाखिल किया। इसमें कंपनी की तरफ से दाखिल की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में 3 महीने बाद की तारीख तय की है। कंपनी की तरफ से 15 फरवरी, 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी।

क्या है पूरा मामला ? 

दरअसल, 63 मून्स टेक्नोलॉजी कंपनी ने 15 फरवरी, 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कंपनी ने कहा था कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) का अरबों रुपए का पेमेंट डिफ़ॉल्ट घोटाला सामने आने पर चिदंबरम और दो अन्य अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया था।