मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनेता अब कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुरूप अब राज्य सरकार अन्य कार्यक्रमों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सभी तरह के कार्यक्रमों में अब लोगों की संख्या का निर्धारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। अब तक लागू गाइडलाइन्स में किसी भी चुनावी सभा में सौ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की मनाही की गई थी। नई गाइडलाइन्स में यह रुकावट तो खत्म कर दी गई है, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी शर्तों को अब भी मानना होगा। 

ये शर्तें मानना अब भी जरूरी  

  • बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% लोग ही रह सकते हैं। यह संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती।
  • सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
  • सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी अनिवार्य है।
  • खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। 
  • आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह गाइडलाइन की सभी बातों का सख्ती से पालन करें।
  • पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य है। यह रिकॉर्डिंग 48 घंटे में जिला प्रशासन को देनी होगी।
  • कार्यक्रम की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है।
  • अनुमति लेते समय जगह और शामिल होने वाले लोगों की संभावित संख्या की पूरी जानकारी देनी होगी।