दिल्ली। एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। फ्लाइट और एय़रपोर्ट पर बिना मास्क घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी पर सख्ती होगी। डायरेक्‍टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) का कहना है कि नियम उल्लंघन करने की ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। एयरपोर्ट पर सभी एयरलाइंस संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा की कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं। देश के कई एयरपोर्ट से नियमों के उल्लंघन की जानकारी आने के बाद सख्ती का फैसला लिया जा रहा है। अब DGCA यात्रियों पर फाइन लगाने की तैयारी में है। वहीं अगर जरूरत पड़ी तो विमान परिचालकों पर भी सख्ती होगी।

इससे पहले जारी सर्कुलर में कहा गया था कि अगर यात्री फ्लाइट में मास्क नहीं पहनते और कोरोना महामारी के लिए बनी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में यात्रियों को फ्लाइट से उतारा जाएगा। बार-बार चेतावनी के बावजूद कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर उस यात्री को अनियंत्रित पैसेंजर माना जाएगा। डीजीसीए के द्वारा के सर्कुलर में कहा गया था कि पूरी यात्रा के दौरान मास्क नाक में लगाए रखना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। खाना खाने के अलावा हर वक्त मास्क नाक पर लगाना जरूरी होगा। केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही मास्क उतारने का परमीशन मिलेगी। मोबाइल पर आरोग्य सेतू एप होना जरूरी है, कुछ एयरपोर्ट्स पर RTPCR टेस्ट भी अनिवार्य किया गया है।

कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जाएगी। फिर यात्री को सुरक्षाकर्मियों को सौंपने और आवश्यकता पड़ने पर कुछ कानून की मदद लेने का सर्कुलर जारी किया गया था। अब इसी के साथ जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है। दर असल 25 मई 2020 से विमान सेवाएं दोबारा चालू की गई थीं, अब एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद नियमों को लेकर सख्ती की जा रही है। फ्लाइट्स का औचक निरीक्षण किया जाएगा, वहीं लापरवाही होने पर यात्री और विमान कंपनी दोनों पर सख्ती होगी।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 128,302,397 तक पहुंच गया है। इनमें से    71,744 नए कोरोना संक्रमित मरीज हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,805,798 तक पहुच गया है। अब तक देशभर में 103,515,671 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 21,980,928 है।