नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार हो रही ऑक्सीजन की किल्लत और मरीजों की मौतों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहा है, हम उसे फांसी पर लटका देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अग्रसेन अस्पताल ने मरीजों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन से संबंधित हो रही परेशानी को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और खासकर कि केंद्र सरकार की जमकर क्लास लगाई। मामले की सुनवाई जस्टिस संघी और रेखा पल्ली कि दो सदस्यीय बेंच माद धी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना एक आपराधिक कृत्य है। इसे जो कोई भी बाधित करेगा हम उसे फांसी पर लटका देंगे। 

इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि जो कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहा है। ऐसे लोगों के बारे में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को बताए। और केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है तो दिल्ली सरकार खुद का एक ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा रही है? 

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार की भी जमकर क्लास लगाई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में केंद्र ऑक्सीजन उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा है? पिछली सुनवाई के दौरान बताया गया था कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाएगी। यह ऑक्सीजन कब तक आएगी? दिल्ली को अब तक रोज़ाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही उपलब्ध हो पा रही है। जबकि शुक्रवार को भी दिल्ली को महज़ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाई।