नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को यह कहकर तीन सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है कि भारत को कुलभूषण जाधव का पक्ष रखने के लिए एक वकील दिया जाना चाहिए। कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत जो वकील कुलभूषण जाधव के लिए करेगा, वो पाकिस्तानी नागरिक होना चाहिए।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कुलभूषण जाधव के लिए वकील करने के लिए भारत सरकार को एक और मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस संबंध में भारतीय अधिकारियों को प्रस्ताव देगा। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने 22 जुलाई को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। पाकिस्तान सरकार ने यह कदम अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के फालन के रूप में उठाया था।

इससे पहले पाकिस्तान ने 17 जुलाई को तीसरी बार कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस देने का प्रस्ताव दिया था। भारत ने इन सभी कदमों को दिखावा बताया था। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस मानता है। वहीं भारत का कहना है कि जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर हैं और रिटायर होने के बाद ईरान में व्यापार कर रहे थे, जहां से उन्हें अगवा कर लिया गया।