सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र नेता शरजील इमाम की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील के खिलाफ विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई को एक ही अदालत में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्य जहां शरजील के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें दो हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि शरजील इमाम पर एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। शरजील इमाम पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, दिल्ली और यूपी में भी मुकदमा चल रहा है।

शरजील इमाम ने याचिका में क्या कहा था?

जेएनयू छात्र शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों को संलग्‍न करने की गुज़ारिश की थी। अपनी याचिका में शरजील इमाम ने अर्णब गोस्वामी मामले का हवाला देते हुए कहा था कि जैसे दो अलग जगहों पर एफआईआर होने के बावजूद उनके मामले की सुनवाई एक ही कोर्ट में हुई। वैसी ही छूट मुझे दी जाए।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने शरजील की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि ' इस तरह के मामले कोर्ट के सामने पेश न करें, हम इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित नहीं कर सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम से इस मसले पर दो हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है उत्तर प्रदेश और दिल्ली इस मामले में पहले ही कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है।