भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के एक 25 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। दिल्ली की विशेष MP/MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी मानते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया है। कोर्ट उनकी सजा की अवधि का ऐलान कल करेगा।

यह मामला जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, दतिया से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक अध्यक्ष रहते हुए राजेंद्र भारती ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर और रिकॉर्ड में हेरफेर कर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में गड़बड़ी की। उन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर 13.5 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर का अनुचित लाभ लिया और FD की अवधि को अवैध रूप से बढ़ाकर बैंक को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया। 

अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना है, जिनमें धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जी दस्तावेज), 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 120B (आपराधिक साजिश) शामिल हैं। इस मामले में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी। 

दतिया से कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी ने बताया कि विधायक राजेंद्र भारती को न्यायालय ने अभी केवल दोषी ठहराया है। कितनी सजा दी गई है, या क्या दंड दिया गया है। इसे लेकर अभी कोई अपडेट न्यायालय से नहीं आया है। जानकारों के मुताबिक उन्हें तीन साल से लेकर सात साल की सजा हो सकती है। नियम के मुताबिक दो साल या उससे अधिक की सजा होने कर विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी और वे राज्यसभा चुनाव में वोट भी नहीं कर पाएंगे।