भोपाल। करीब 10 महीने से बंद कोचिंग संस्थाओं को 50 प्रतिशत छात्रों के साथ क्लास लगाने की अनुमति दे दी गई है। अब कोचिंग क्लासेस में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ नियमित कक्षाएं लग सकेंगी। नियमित क्लासों के लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोचिंग सेंटर एसोसिएशन की मांगे मान ली हैं। अब प्रशासन ने एक दिन छोड़कर आधे छात्रों को बुलाने वाले आदेश को खत्म कर दिया है, अब नियमित क्लासें लगाई जा सकेंगी।

कोचिंग संस्थान पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद छात्रों को कोचिंग बुला सकेंगे। इस आदेश से पहले प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि कोई भी छात्र लगातार दो दिन कोचिंग नहीं आए, वहीं कहा गया था कि छात्रों को सप्ताह में केवल तीन दिन कोचिंग बुलाया जाए, अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। 

निजी कोचिंग संस्थानों को कोरोना गाइड लाइन्स का पालन करना होगा, क्लास में छात्रों के बीत 6 फीट की दूरी, या एक सीट छोड़कर बैठाना होगा। 50 फीसदी से ज्यादा उपस्थिति नहीं होना चाहिए। बच्चों की टैम्पेटचर चेक, आक्सीजन चेक करना औऱ सेनेटाइजर की इंतजाम जरूरी होगा। कोचिंग में किसी के कोरोना संक्रमित होने पर जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आए संस्था में आने की परमीशन नहीं होगी।

अगर कोरोना गाइड लाइन्स का पालन नहीं किया गया या अधिक छात्रों को क्लास में बुलाया गया तो संस्था पर जुर्माना और सील करने की कार्रवाई हो सकती है। कोचिंग सेंटर की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना होगा। फिलहाल प्रशासन ने कोचिंग सेंटर्स के हास्टल खोलने पर रोक यथावत रखी है।