मध्यप्रदेश में अब शराब दस प्रतिशत महंगी बिकेगी। सरकार ने रविवार को नियमों में परिवर्तन करते हुए आदेश जारी किये हैं। मध्यप्रदेश राजपत्र में किये गए संशोधन के मुताबिक़ कंडिका 25.1 में अंकित 15 प्रतिशत को 25 प्रतिशत और कंडिका 25.2 में अंकित 10 प्रतिशत को 20 प्रतिशत किया गया है। शराब व्यवसायियों को नए वार्षिक लायसेंस और वार्षिक लायसेंस फीस के अंतर की राशि 31 मार्च 2021 तक जमा करानी होगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के  चलते लिकर एसोसिएशन नुकसान होने के डर से दुकानें खोलने में असमर्थता जता चुका है।

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लॉकडाउन के चलते शराब कारोबारियों को दुकानें खोलना घाटे का सौदा नजर आ रहा है। सरकार ने शराब दुकानें खोलने का फरमान जारी किया, लेकिन शराब ठेकेदारों के एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था। एसोसिएशन के मुताबिक इस साल प्रदेश में आबकारी ठेके 13 हजार करोड़ रुपये में गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 25 फीसदी ज्यादा राशि पर गए हैं। भोपाल जिले की दुकानें करीब 900 करोड़ और इंदौर में शराब की दुकानों के ठेके करीब 1100 करोड़ रुपये में गए हैं। जिन जिलों में शराब दुकानें खुली हैं, वहां करीब पिछले साल की तुलना में भी 25 फीसदी बिक्री कम हो रही है।

शराब कारोबारियों ने पिछले दिनों गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलकर दुकानें खोलने का आदेश वापस लेने की मांग भी की थी। उन्होंने सरकार के सामने जितनी बिक्री हो उतनी ही एक्साइज ड्यूटी वसूलने की मांग भी रखी थी।