इंदौर। रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिपब्लिक न्यूज चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने पूछा है कि अर्नब किस हैसियत से कहते हैं, 'पूछता है भारत'? मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अर्नब, सूचना प्रसारण मंत्रालय, न्यूज़ चैनल समेत 9 अन्य को नोटिस भेजा है।

दरअसल, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की बेंच के सामने वकील रोहन व्यास ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि गोस्वामी अपने निजी एजेंडा वाले सवाल चैनल के जरिए पूछते हैं और कहते हैं कि यह सवाल पूछता है भारत। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान में इस तरह की कोई आजादी नहीं दी गई है कि देश की ओर से कोई व्यक्ति किसी संस्था, सेलिब्रिटी, नेता या मंत्री से इस तरह सवाल कर सके।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि अर्नब और उनका चैनल रिपब्लिक टीवी द्वारा कई मुद्दों पर मीडिया ट्रायल भी किया जाता है। इससे मामले भी प्रभावित होते हैं वहीं कई मुद्दों पर अर्नब गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट ने मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान और भी लोगों को पक्षकार बनाने की बात कही थी।

बता दें कि अर्नब और उनका न्यूज चैनल बीते कुछ समय से कई मामलों में आरोपी है। सुशांत केस को लेकर भी चैनल के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं वहीं हाल ही में मुंबई पुलिस ने चैनल का नाम टीआरपी हैरफेर के मामले में भी जोड़ा है। अर्नब और उनके चैनल पर आरोप है कि वह पैसों के बदौलत अनैतिक तरीके से टीआरपी बढ़ाने के खेल में शामिल हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है।