जयपुर। राजस्थान सरकार ने सोमवार 19 अप्रैल से 3 मई तक टोटल लाकडाउन करने का फैसला लिया है। रविवार को प्रदेश में रिकॉर्ड दस हजार कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। जिसके बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब पूरे प्रदेश में एक पखवाड़ के लिए पूर्ण बंदी लागू कर दी है। इसे जनअनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा। इस दौरान बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर बंद रहेंगे।

 सभी धार्मिक स्थलों,  स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, लाइब्रेरियों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी तरह के सार्वजनिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर रोक रहेगी।

इस लॉकडाउन के दौरान दैनिक जरूरत का सामान, दूध, सब्जी, फल, किराना और पशुओं से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें खोलने की परमीशन रहेगी।  ये दुकानें शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। सामान की होम डिलीवरी की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में ही सामान दुकान से बेचा जाएगा। सब्जी ठेले वालों को छूट होगी। पेट्रोल पंप और सार्वजनिक परिवहन सेवा चालू रहेगी। सरकारी राशन की दुकानें सप्ताह भर खुलेंगी। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर सभी सरकारी आफिस बंद रहेंगे। फैक्ट्रियां और मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में भी काम जारी रहेगा। मनरेगा और नरेगा का काम भी जारी रहेगा।

प्रदेश में माल परिवहन, माल की लोडिंग, अनलोडिंग करने के लिए पहले से परमीशन प्राप्त व्यक्ति आने दिया जाएगा। हाइवे पर संचालित ढाबों, गाडियों की रिपयेर शॉप खुल सकेंगी।

मजदूरों का पलायन ना हो इसके लिए सभी उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों में काम जारी रहेगा। यहां काम करने वाले लोग पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे।