जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित, सीएम ने उल्लंघन करने वालों को दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

26 अगस्त को राज्य सरकार ने प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवसर पर प्रदेश भर में शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।

Updated: Aug 24, 2024, 01:15 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है। यानी 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राज्यभर में शराब की ब्रिकी और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य शासन ने ड्राई डे को लेकर आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 26 अगस्त को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल, बार, क्लब एवं भांग की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।  निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल।

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।