ग्वालियर। मध्य के ग्वालियर स्थित एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह दूसरी बार है जब प्रदेश अध्यक्ष पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मामला बीएसपी नेता देवाशीष जरारिया से जुड़ा है, उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है।
बसपा नेता देवाशीष जरारिया ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जीतू पटवारी के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बसपा नेता पर बीजेपी से सांठ-गांठ करने का बेबुनियाद आरोप लगाया था। जिसके बाद बसपा नेता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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बसपा नेता ने भिंड जिले में यह मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को जीतू पटवारी के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया। यह दूसरी पर है जब इस केस में पेश नहीं होने के कारण पटवारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी की गई है।
बसपा नेता और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया ने भिंड जिले के ऊमरी पुलिस थाने में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ 4 मई 2024 को मामला दर्ज कराया था। मामला लोकसभा चुनाव के समय का है, जब चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर कथित रूप से भाजपा से सांठ-गांठ करने का आरोप लगाया था। बसपा प्रत्याशी द्वारा दर्ज कराए मामले में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को ही आरोपी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।