नई दिल्ली। योग गुरु स्वामी रामदेव व उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। रामदेव को सोमवार को दोहरा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वही, दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन दिन के भीतर कोरोनिल वापस लेने की चेतावनी दी है।

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने 2023 के एक अंतरिम आदेश की अवहेलना के लिए सोमवार को कंपनी पर यह जुर्माना लगाया। आदेश में मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से दायर ‘ट्रेडमार्क’ उल्लंघन मामले के संबंध में पतंजलि के कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति आरआई. चागला की सिंगल बेंच ने कहा कि पतंजलि ने अदालत के आदेश का 'जानबूझकर' उल्लंघन किया।

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न्यायमूर्ति चागला ने पतंजलि को दो सप्ताह में चार करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में अदालत ने कंपनी को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने अपने कपूर उत्पादों के ‘कॉपीराइट’ के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पतंजलि के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि वे पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल टैबलेट को कोविड की दवा बताने का दावा 3 दिन के अंदर वापस लें। हाईकोर्ट ने सोमवार को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया।