जयपुर। बसपा विधायको के कांग्रेस में विलय से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने स्पीकर को मामला तय करने के आदेश दिए हैं। बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिकाओं पर स्पीकर को मामला तय करने का निर्देश दिया गया है। 



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बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर दायर याचिका में सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल हुए सभी 6 विधायक अब बसपा के नही कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना मामले में कोई फैसला नहीं दिया जाए। 





जबकि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में जाने को रद्द करने का अनुरोध किया था। बीएसपी और बीजेपी का कहना था कि क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उसकी अनुमति के बिना विधायकों का दूसरी पार्टी में शामिल होना गैरकानूनी है।



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इस मामले में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी। विधायकों का कहना था कि यह मामला संविधान के प्रावधानों से जुड़ा है और एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सभी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो।