नई दिल्ली। नए आईटी नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज ट्विटर ने शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ती के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा। ट्विटर ने कहा कि वह इस अंतराल के बीच भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ती कर देगा। इसके साथ ही ट्विटर ने भारत में अपना एक संपर्क कार्यालय भी खोलने की बात कही है। 

ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि वह भारत में अपना एक संपर्क कार्यालय खोलने जा रहा है जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ट्विटर ने कोर्ट को बताया है कि उसका यह कार्यालय स्थाई होगा। यह कार्यालय आईटी नियमों के तहत कार्य करेगा। 

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इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट से ट्विटर को फटकार पड़ी थी। ट्विटर की तरफ से कोर्ट में पेश वकील को हाई कोर्ट ने खरी खोटी  सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि नए नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर को अपने मुताबिक समय नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कंपनी को जल्द से जल्द नियमों का अनुपालन करने के लिए कहा था।  

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21 जून को ट्विटर के शिकायत निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ट्विटर ने जेरेमी केसेल को नियुक्त किया था। लेकिन यह नियुक्ती नए आईटी नियमों के अनुरूप इसलिए नहीं थी क्योंकि नियमों के मुताबिक अधिकारी की नियुक्ती भारत में होनी चाहिए।