दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई ट्विटर को फटकार, शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के लिए 8 जुलाई तक का दिया समय

धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद ट्विटर ने जेरेमी केसेल को भारत में अपना शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया था, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को भारतीय शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया है

Updated: Jul 06, 2021, 09:29 AM IST

नई दिल्ली। भारतीय शिकायत निवारण अधिकारी अब तक नियुक्त न करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ट्विटर को गुरूवार यानी 8 जुलाई तक का समय दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्विटर उसके हिसाब से समय नहीं दिया जा सकता। 

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि आखिर नियुक्ती की इस प्रक्रिया में और कितना समय लगेगा? अगर ट्विटर को ऐसा लगता है कि वह हमारे देश में जितना चाहे समय लग सकता है तो ऐसा नहीं है। दरअसल ट्विटर की तरफ से कोर्ट के समक्ष पेश हुई वकील ने हाई कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने कहा कि 21 जून को शिकायत निवारण अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। अब और कितना समय चाहिए? 

यह भी पढ़ें :  ट्विटर ने नियुक्त किया नया शिकायत निवारण अधिकारी, अमेरिकी कर्मचारी जेरेमी केसेल ने ली धर्मेंद्र चतुर की जगह

कोर्ट ने ट्विटर को एक दिन का समय देते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई में ट्विटर से बेहतर रिस्पॉंस के साथ आएं, नहीं तो यह आपको ही दिक्कत करेगा। कोर्ट ने इतना कहते हुए सुनवाई को गुरूवार तक के लिए टाल दिया। 

दरअसल भारत सरकार और ट्विटर के बीच पिछले कई दिनों से नए आईटी नियमों को लेकर खींचतान जारी है। हाल ही में ट्विटर के शिकायत निवारण अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद ट्विटर ने जेरेमी केसेल को भारत में अपना शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया था। जबकि नियमों के अनुसार शिकायत निवारण अधिकारी कोई भारतीय होना चाहिए।