Unlock 5.0 Guidelines: देश में आज से अनलॉक 5.0, जानें मल्टीप्लेक्स के साथ क्या-क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Unlock 5 Guidelines and Rules: 15 अक्टूबर 2020 से खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेज, इस बारे में अंतिम फैसला राज्य करेंगे

Updated: Oct 02, 2020, 02:05 AM IST

नई दिल्ली। कोरोना के कारण मार्च अंत में लगाए गए लॉकडाउन अब लगभग ख़त्म हो रहा है। 30 सितंबर को समाप्त हुए अनलॉक 4.0 के बाद अनलॉक 5.0 की गाइड लाइन जारी हो गई है। एक अक्टूबर से शुरू हुए  अनलॉक 5.0 में केंद्र सरकर ने सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोलने की अनुमति ड़े दी है। स्कूल-कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे। इसका निर्णय राज्यों को करना है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी।

  • राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोलने के बारे में फैसला लेने की छूट दी गई है।
  • अनलॉक-5 में केन्द्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेंगी।
  • 1अक्टूबर से सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है।
  • खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा इसकी एसओपी जारी की जाएगी।
  • मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
  • राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेंनमेंट क्षेत्रों के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 व्यक्तियों की सीमा तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं को अनुमति दिये जाने की छूट दी गई है।
  • अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूलों और संस्थानों में स्टूडेंट जा सकते हैं।
  • कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा।