नई दिल्ली। आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इस वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले पर जोरदार हमला बोला है।



पीलीभीत सांसद ने कहा है कि हम लोगों को राहत देने के बजाए उन्हें आहत कर रहे हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, 'आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर GST लागू है। रिकार्डतोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यमवर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब ‘राहत’ देने का वक्त था, तब हम ‘आहत’ कर रहे हैं।'





कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी इस फैसले पर आक्रामक रुख देखने को मिला है। उन्होंने ट्वीट किया, 'पहले पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस महंगी की। आज से आटा, अनाज, दही भी महंगा हो गया। मोदी जी के खरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए आने वाले समय में बिजली महंगी होगी। कुछ लोगों के लिए अंधाधुंध कमाई का इंतजाम हो रहा है, लेकिन "रेवड़ी कल्चर" बोलकर बदनाम गरीब व मध्यवर्ग को किया जा रहा है।'





बता दें कि आज से पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं, पहले इस पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था। इसके अलावा नारियल पानी पर 12 फीसदी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फीसदी GST की नई दरें लागू होगी। 



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इतना ही नहीं मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी, क्योंकि ये अतिआवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आता है। इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।



इसके अलावा प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच फीसदी टैक्स लगता था।