भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने आगामी 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि और दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना काल में दुर्गा पूजा के लिए जारी गाइडलाइन के हिसाब से केवल सिर्फ 6 फीट की प्रतिमाएं स्थापित की जा सकेंगी।

इस आदेश के अनुसार केवल 10 बाय 10 के सार्वजनिक पंडालों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इस धार्मिक आयोजन अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। दुर्गा प्रतिमा स्थापना के लिए शासन से अनुमित लेनी होगी। कार्यक्रम स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना अनिवार्य होगा। मास्क, सैनेटाइजर भी अनिवार्य किया गया है।

कोरोना संक्रमण के चलते झांकी और गरबा आयोजनों पर रोक लगाई गई है। वहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए केवल 10 लोगों को अनुमति दी गई है। इस दौरान चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। लाउड स्पीकर का उपयोग रात 10 बजे तक किया जा सकेगा। सामान्य दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की परमिशन होगी। वहीं दवाई, रेस्टोरेंट और खानपान से संबंधित दुकानें अपने तय समय तक खोली जा सकेंगी।

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रात 10.30 से सुबह 6 बजे तक विशेष पेट्रोलिंग की जाएगी। शासन द्वारा तय गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इसके पहले गणेश उत्सव के दौरान शासन ने पूजा पंडाल लगाने पर रोक लगाई थी।

यह नियम जारी किए गए

  • सामाजिक व सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे हैं। कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी।
  • किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा।
  • झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा।
  • दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।