इंदौर में 21 साल से कम उम्र के युवाओं के शराब पीने और खरीदने पर पाबंदी

इंदौर प्रशासन अब शहर में खरीद और बिक्री पर सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है, यह आदेश 175 शासकीय देशी और विदेशी दुकानों पर लागू रहेगा

Updated: Dec 29, 2020, 05:53 PM IST

Photo Courtesy: PYMnts.com
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इंदौर। इंदौर प्रशासन ने अब शहर में शराबखोरी पर नियंत्रण करने का फैसला कर लिया है। इंदौर में अब शराब बेचने और खरीदने की 21 वर्ष की उम्र तय कर दी है। सोमवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया। ज़िला प्रशासन का यह देश करीबन 175 शासकीय देशी और विदेशी शराब की दुकानों पर लागू रहेगा।  

ज़िला प्रशासन के आदेशानुसार अब इंदौर में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष के कम है वो न तो शराब बेच सकेगा और न ही वह शराब खरीद सकेगा। इसके साथ ही शराब दुकानों के परिसर में हंगामा करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए नाच गान पर भी रोक लगा दी गई है। ज़िला प्रशासन के आदेशानुसार पहले से नशे में व्यक्ति को शराब नहीं दी जाएगी। इन तमाम नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कर्रवाई होगी। 

दरअसल इंदौर प्रशासन ने हाल ही में शहर के पांच पबों पर कार्रवाई की है। इन सभी को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। इसमें ज़्यादातर पब ऐसे हैं जहां ड्रग्स का सेवन हुआ करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के ज़्यादातर पबों के तार ड्रग वाली आंटी से जुड़े हुए हैं। ड्रग वाली आंटी युवाओं को अपना शिकार बनाती थी। लिहाज़ा इंदौर प्रशासन के इस निर्णय की काफी सराहना हो रही है।