न्यू ईयर के लिए मध्य प्रदेश में गाइडलाइन्स जारी, भोपाल में रात 12.30 के बाद होटलों में रुके तो खैर नहीं

मध्य प्रदेश के महानगरों में न्यू ईयर पार्टी के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेंगे बार और रेस्टोरेंट, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

Updated: Dec 30, 2020, 05:40 PM IST

Photo Courtesy: Travel Triangle
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भोपाल। साल 2020 मानवता के लिए बुरा साबित हुआ है ऐसे में हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द यह गुजरे और नए साल का आगमन हो। बीते कई महीनों से लोगों ने पार्टियां नहीं की हैं। ऐसे में नए साल के लिए पार्टी की प्लानिंग जोरों पर है। यदि आप भी नए साल के लिए पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इससे जुड़ी गाइडलाइंस जानना जरूरी है, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। 

दरअसल, मध्य प्रदेश के महानगरों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इंदौर और जबलपुर में जिला प्रशासन ने दिशनिर्देश तय कर दिए हैं, वहीं भोपाल और ग्वालियर में मंगलवार को लिखित आदेश जारी होंगे।

राजधानी भोपाल में ऐसे मनाना होगा नए साल का जश्न

मौखिक रूप से जो दिशानिर्देश बताए गए हैं उनके मुताबिक राजधानी भोपाल में 31 दिसंबर को नए साल के कार्यक्रम जिन होटल्स में होंगे उन्हें रात के साढ़े 12 बजे तक बंद कर देना होगा। यदि इसके बाद किसी होटेल के खुले होने की जानकारी मिलती है तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। होटल संचालकों की जिम्मेदारी होगी कि वह तय समय पर सभी मेहमानों को विदा करें।

भोपाल जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक भोपाल के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पाइंट बनाए जाएंगे। इसके अलावा अधिकारी भी विभिन्न आयोजन स्थलों पर नजर रखेंगे। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने और रात्रि में सड़कों पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।

इंदौर के लिए ये हैं दिशानिर्देश

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जो लिखित दिशानिर्देश जारी हुए हैं उनके मुताबिक शहर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा, जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो। किसी भी आयोजन में बाहर के कलाकार बुलाकर अलग से कार्यक्रम नहीं कराए जा सकेंगे। मैरेज गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को आदि की व्यवस्था करके बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार आदि अपने खुले क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ कुर्सियां लगाकर खाने-पीने और संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेंगे। मादक पदार्थों पर लागू नए नियमों के अनुसार 21 वर्ष के कम आयु के युवाओं को शराब नहीं परोसी जाएगी। ऐसी जगहों पर उनका प्रवेश वर्जित रहेगा।

ग्वालियर में रात 1 बजे तक कर सकते हैं पार्टी

ग्वालियर में न्यू ईयर पार्टी 31 दिसंबर की रात 1 बजे तक करने की अनुमति दी गई है। होटल, गार्डन व अन्य पार्टी स्थल पर क्षमता से 50 फीसदी लोगों को बुलाया जा सकेगा वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की ज़िम्मेदारी होटल या गार्डन में आयोजक की होगी।

जबलपुर में घर में मनाना होगा नए साल का जश्न

जबलपुर में नए साल का जश्न लोगों को घरों में ही मनाना होगा। हालांकि, यहां रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सामान्य आवाजाही पर लगे रोक को हटा लिया गया है। चूंकि शहर में होटल, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट सहित सभी व्यवसायिक गतिविधियों को रात 10 बजे तक ही खोलने का आदेश है ऐसे में रात में घर से बाहर जश्न नहीं मनाया जा सकेगा।