MP में मतगणना की तैयारियां तेज, काउंटिंग हॉल में घड़ी, पानी की बोतलें भी नहीं ले जा सकेंगे उम्मीदवार
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि मतगणना के दौरान की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर वीडियो कैमरों से निगाह रखी जाएगी। मतगणना वाले सभी कमरों में चार-चार कैमरे लगाए जाएंगे।
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने में अब महज तीन दिन शेष है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग ने खास तौर पर तैयारियां की है। काउंटिंग की हर एक्टिविटी वीडियो कैमरों में रिकार्ड करने के निर्देश भी चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि मतगणना के दौरान की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर वीडियो कैमरों से निगाह रखी जाएगी। गणना कक्षों में भी मतगणना की प्रक्रिया का 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज किया जाना है। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना वाले सभी कमरों में चार-चार कैमरे लगाए जाएंगे। इन्हें गणना कक्ष के हर कोने पर फिक्स किया जाएगा। साथ ही EVM को स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना कक्ष तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कॉरिडोर पर भी वीडियो कैमरे लगाए जाएंगे।
यह भी पढ़ें: Telangana Election 2023 Voting: तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग जारी, कांग्रेस और BRS में है मुख्य मुकाबला
आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि हर मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। गणना अभिकर्ता को उस मेज पर बैठे रहना होगा जिसके लिये उसे नियुक्त किया है। उसे हॉल में टहलने अथवा बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। रिटर्निंग अधिकारी निर्देश न मानने पर किसी भी व्यक्ति को मतगणना हाल से बाहर भेज सकता है।
आयोग ने कहा है कि मतगणना एजेंट्स अथवा उम्मीदवारों को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी, गणना एजेंट किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री जैसे घड़ी, मोबाइल, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, कैल्कुलेटर, पानी, नाश्ता सहित अन्य सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। काउंटिंग एजेंट को मतगणना कक्ष में पेन, पेंसिल, सादा कागज या नोटपेड ले जाने की ही अनुमति होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।