कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया 25 हज़ार का जुर्माना, पुलिस पर लगा दोषियों को बचाने का आरोप

कड़कड़डूमा के सत्र न्यायालय ने दिल्ली पुलिस पर दिल्ली दंगों के पीड़ित नासिर खान के मामले में जुर्माना लगाया है, दिल्ली पुलिस कड़कड़डूमा के मेट्रोपोलिटन कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय गई थी, लेकिन वहां दिल्ली पुलिस को निराशा हाथ लगी ही, साथ ही 25 हज़ार का जुर्माना भी लग गया

Updated: Jul 14, 2021, 05:37 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली दंगे के एक पीड़ित के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिल्ली पुलिस पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। कड़कड़डूमा दिल्ली दंगे में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर जुर्माना लगाते हुए यह भी कहा कि पुलिस द्वारा की गई जांच के तरीकों से तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस खुद दोषियों को बचाने में लगी हुई है। कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच से यही प्रतीत हो रहा है कि उसने जांच के दौरान बेहद ही ढीला रवैया अपनाया।  

दिल्ली पुलिस कड़कड़डूमा कोर्ट के मेट्रोपोलिटन न्यायालय के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय गई थी। लेकिन सत्र न्यायालय से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। साथ ही सत्र न्यायालय ने दिल्ली पुलिस के ऊपर जुर्माना लगा दिया। 

दरअसल 24 फरवरी 2020 को नासिर खान नामक व्यक्ति को आँख में गोली लगी थी। नासिर खान ने अपने ऊपर हुए हमले का आरोप पड़ोस में रहने वाले 6 युवकों पर लगाया था। दिल्ली पुलिस में नासिर ने शिकायत भी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नासिर द्वारा दर्ज कराई शिकायत पर अलग से एफआईआर दर्ज करने के बजाय किसी अन्य एफआईआर में उसकी शिकायत को जोड़ दिया। 

इससे आहत हो नासिर ने कड़कड़डूमा के मेट्रोपोलिटन न्यायालय का रुख किया। मेट्रोपोलिटन न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने न्यायालय के फैसले के खिलाफ कड़कड़डूमा के सेशन कोर्ट का रुख किया। सेशन कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाकर नए सिरे से मामले की सुनवाई शुरू की। लेकिन वहां भी दिल्ली पुलिस को निराशा हाथ लगी, लगे हाथ जुर्माना भी लग गया।