लालू यादव की ज़मानत याचिका पर सुनवाई टली, 27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

लालू यादव की ज़मानत याचिका पर जवाब देने के लिए CBI ने और समय मांगा, जिसके चलते बिहार के नतीजों तक लालू के जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है

Updated: Nov 06, 2020, 09:24 PM IST

Photo Courtesy: DailyO.in
Photo Courtesy: DailyO.in

रांची/पटना। झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। हाई कोर्ट में लालू यादव की ज़मानत याचिका पर सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी। कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव को आज ज़मानत मिल जाएगी लेकिन, सीबीआई द्वारा ज़मानत याचिका पर काउंटर पेश करने हेतु समय मांगे जाने पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी। 

दरअसल आज सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत के समक्ष सीबीआई के वकील ने लालू यादव की ज़मानत याचिका पर जवाब देने के लिए और वक्त मांग लिया। इस पर अदालत ने पहले तो सीबीआई के वकील को फटकार लगाते हुए अपना पक्ष समय पर पेश करने की सलाह दी। लेकिन काफी अनुरोध के बाद अदालत ने सीबीआई को लालू यादव की ज़मानत याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए और वक्त दे दिया। साथ ही मामले की सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी। 

और पढ़ें : लालू यादव को बेल तो मिली मगर जेल से न आ सके बाहर

सीबीआई ने जानबूझ कर सुनवाई टालने की मांग की: लालू के वकील

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जानबूझ कर याचिका को टालने की मांग की गई। प्रभात कुमार ने कहा,लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर शीघ्र सुनवाई को लेकर 15 दिन पहले ही अदालत से आग्रह किया गया था और सीबीआई को भी नोटिस सर्व करा दिया गया था, इसके बावजूद अधिवक्ता की ओर से लालू प्रसाद की जमानत अर्जी को लटकाने के उद्देश्य से ही समय का आग्रह किया गया।

लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े मामलों में सज़ा काट रहे हैं। उन्हें सात साल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन चूँकि लालू यादव 42 महीने की सज़ा काट चुके हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट में ज़मानत याचिका की अपनी अर्जी दाखिल कर रखी है। हाल ही में लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार मामले में ज़मानत दी जा चुकी है। लेकिन दुमका कोषागार से जुड़े मामले में उन्हें अब तक ज़मानत नहीं मिली। 9 नवंबर को दुमका कोषागार मामले में उनकी सज़ा की अवधि का आधा समय पूरा होने वाला था। लिहाज़ा उम्मीद थी कि लालू यादव को जेल से बाहर आने की अनुमति अब मिल जाएगी। ज्ञात हो कि लालू यादव ने खराब सेहत व बीमारियों से ग्रसित होने का हवाला देकर कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की है।