Supreme Court : पद्मनाभस्वामी मंदिर पर शाही परिवार का अधिकार

देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

Publish: Jul 14, 2020, 02:03 AM IST

courtesy : bbc
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का 31 जनवरी 2011 का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार से ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की पूंजी और प्रबंधन का नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा। इस पूरे मामले पर जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई पीठ ने सुनवाई की। त्रावणकोर शाही परिवार के साथ अन्य लोगों ने केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाएं डाली थीं।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अंतरिम कदम के तौर पर मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को देश के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। इससे केरल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 1991 में त्रावणकोर शाही घराने के अंतिम शासक की मृत्यु हो जाने की वजह से मंदिर के प्रबंधन से शाही परिवार का अधिकार खत्म हो गया। वहीं सुप्री कोर्ट ने कहा कि अंतिम शासक की मृत्यु हो जाने से यह अधिकार खत्म नहीं होता।

इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में इसके मौजूदा स्वरूप में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था, जिन्होंने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिणी केरल और उससे लगे तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था।