पायरेसी की शिकार हुई शाहरुख खान की फिल्म, हाईकोर्ट ने टेलीग्राम चैनलों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश
अदालत ने व्हाट्सएप का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक को भी निर्देश दिया है कि वह भारत और विदेशों में व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे उन समूहों को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। जिनकी पहचान रेड चिलीज ने अपने आवेदन में की थी।
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान रोज कमाई के नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी बीच इसके पायरेसी के शिकार होने की भी खबरें आ रही हैं। जिसे देखते हुए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इसके खिलाफ याचिका दायर की। जिसपर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
रेड चिलीज की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित और निष्क्रिय करने का आदेश दिया है जहां पायरेटेड कॉपी शेयर किए गए हैं। इसके साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों एयरटेल, आइडिया-वोडाफोन, रिलायंस जियो और बीएसएनएल को भी निर्देश दिया कि वे उपयोगकर्ताओं के नाम और पते सहित इन अकाउंट्स को संचालित करने वाले फोन नंबरों की ग्राहक जानकारी का खुलासा करें, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके।
अदालत ने व्हाट्सएप का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक को भी निर्देश दिया है कि वह भारत और विदेशों में व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे उन समूहों को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। जिनकी पहचान रेड चिलीज ने अपने आवेदन में की थी।
दरअसल, रोहित शर्मा नाम का शख्स व्हाट्सएप के जरिए फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बेच रहा था। जिसकी पहचान करने के बाद रेड चिलीज ने ये याचिका दायर की। मामले में उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अन्य व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनलों के एडमिन की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। रेड चिलीज़ ने रोहित शर्मा और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुंबई के सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई है।