इंदौर: तस्लीम चूड़ी वाला दोषमुक्त, छेड़छाड़ समेत 9 गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था केस
इंदौर जिला न्यायालय के पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने तस्लीम पिता मोहर अली को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित तस्लीम चूड़ी वाला केस में जिला न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। इंदौर जिला न्यायालय के पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने तस्लीम पिता मोहर अली को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। तस्लीम ने इसे न्याय की जीत करार देते हुए कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है।
दरअसल, साल 2021 में बाणगंगा थाना क्षेत्र में तस्लीम उर्फ गोलू पर फर्जी आधार कार्ड रखने और नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस दौरान तस्लीम को चार महीने तक जेल में रहना पड़ा था। इस पूरे मामले में ट्रायल के दौरान तस्लीम के वकील ने कोर्ट के समक्ष बताया कि यह क्रॉस रिपोर्ट का मामला था।
तस्लीम ने अपनी पिटाई करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके जवाब में कुछ संगठनों ने दबाव बनाकर पुलिस से तस्लीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया। साथ ही तस्लीम के पास दो आधार कार्ड मिले थे, लेकिन उनमें से एक केवल आधार कार्ड करेक्शन के कारण बना था। पुलिस इसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई कि तस्लीम ने फर्जीवाड़ा किया था।
न्यायालय ने पाया कि पुलिस आरोपों को सही तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाई। इस लिए छेड़छाड़ और षड्यंत्र के आरोप पूरी तरह निराधार साबित हुए। फर्जी आधार कार्ड रखने का भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद तस्लीम ने कहा कि ‘मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अब इस मामले को खत्म करना चाहता हूं और किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहता।