ग्वालियर के 15 बड़े प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस रद्द, अवैध रूप से हो रहे थे संचालित

ग्वालियर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने शहर में बिना वैधता के संचालित हो रहे 15 निजी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया

Updated: Apr 09, 2022, 06:29 AM IST

Photo Courtesy: Lalluram
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ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध रूप से संचालित हो रहे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्वालियर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने शहर के 15 बड़े निजी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक अस्पतालों को 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन का रिनिवल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना होता है। लेकिन इन अस्पतालों ने समय बीत जाने के बाद भी पंजीयन नहीं कराया। इसके चलते CMHO द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह अस्पताल बिना नवीनीकरण के संचालित होते हुए पाए गए लिहाजा इन अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

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दरअसल, अस्पतालों के नवीनीकरण के जरिए इस बात का आकलन किया जाता है कि अस्पताल के अंदर सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं नियमानुसार हैं या नहीं। सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ही पंजीयन का नवीनीकरण किया जाता। लेकिन ये अस्पताल बिना वैधता के संचालित हो रहे थे, जिसपर सीएमएचओ ने सख्त कार्रवाई की।

इन अस्पतालों के खिलाफ हुई कार्रवाई

1. कुसुम मेमोरियल हेल्थ एंड जनरल अस्पताल विनय नगर सेक्टर 4
2. त्रिवेदी नर्सिंग होम नई सड़क
3. गजवानी नर्सिंग होम लक्ष्मीगंज
4. डॉ बांदिल मेमोरियल ऑर्थोपेडिक एंड रिसर्च सेंटर शिंदे की छावनी
5. बंसल नर्सिंग होम आर्मी बजरिया
6. दृष्टि आई केयर राम मंदिर चौराहा
7. साईं हॉस्पिटल एमके प्लाजा
8. काया हॉस्पिटल कैसरबाग मेला रोड
9. प्राशी हॉस्पिटल बरौआ
10. एनके मेमोरियल हॉस्पिटल करगवां रोड
11. डीएनए हॉस्पिटल बरौआ
12. प्रखर हॉस्पिटल बरौआ
13. जय मां भगवती अस्पताल भिंड रोड
14. डीसी मेमोरियल अस्पताल तिगरा रोड
15. एसके मेमोरियल हॉस्पिटल गोले का मंदिर