मध्य प्रदेश को हर महीने वैक्सीन की डेढ़ करोड़ डोज़ मुहैया कराए केंद्र, MP हाई कोर्ट ने सुनाया फरमान

राज्य सरकार ने एमपी हाई कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार को अब तक केंद्र से वैक्सीन की डेढ़ करोड़ डोज़ मुहैया कराई गई है, इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो तीसरी लहर के आने से पहले तक हर महीने मध्यप्रदेश को वैक्सीन की डेढ़ करोड़ डोज़ मुहैया कराने का बंदोबस्त करे

Updated: Jul 28, 2021, 12:15 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदेश के लिए हर महीने वैक्सीन की डेढ़ करोड़ डोज़ मुहैया कराने का फरमान सुनाया है। हाई कोर्ट ने तीसरी लहर की आशंका व्यक्त करते हुए केंद्र को वैक्सीन की पर्याप्त डोज़ उपलब्ध कराने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सितम्बर में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका ज़ाहिर की जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोरोना के एक बार फिर विकराल रूप पकड़ने से पहले प्रदेश के हर व्यक्ति को कम से कम एक डोज़ लग जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को मध्यप्रदेश को प्रति महीने वैक्सीन की डेढ़ करोड़ डोज़ मुहैया कराना चाहिए।  

बुधवार को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डबल बेंच इस पूरे मामले को सुनवाई कर रही थी। वैक्सीन और ऑक्सीजन की उपलब्ध्ता और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए रिक्त पदों के मसले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि अब तक राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने वैक्सीन की 1.51 करोड़ डोज़ मुहैया कराई है। राज्य सरकार ने महीनों के हिसाब से कोर्ट को ब्यौरा देते हुए बताया कि मई में 35 लाख जून में 54 लाख और जुलाई महीने की 19 तारीख तक राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने 51 लाख डोज़ मुहैया कराए हैं। 

जून महीने में ही 21 तारीख को वैक्सीन की 17 लाख रिकॉर्ड डोज़ लगवाने का मध्यप्रदेश सरकार ने ढिंढोरा पीटा था। जबकि आज हाई कोर्ट में खुद राज्य सरकार द्वारा पेश आंकड़े से यह ज़ाहिर होता है कि मई महीने के मुकाबले राज्य सरकार को जून में 19 लाख अधिक वैक्सीन की डोज़ मिली। लेकिन अधिक मात्रा में मिली वैक्सीन की डोज़ को राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव के दिन रिकॉर्ड स्थापित करने और वाहवाही लूटने के उद्देश्य से संजो कर रखा। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव के दिन भी आंकड़ों में झोल की भी खबर आई थी। खुद राज्य सरकार के रिकॉर्ड की स्थापना से पहले के दिनों में प्रतिदिन वैक्सीन की बेहद कम डोज़ लगाईं जा रही थी। 

यह भी पढ़ें : एक ही आधार नंबर पर 2, 3 और 16 बार लगे टीके, 13 साल के बच्चे को भेजा सर्टिफिकेट, एमपी में ऐसे बना टीकाकरण का फ़र्ज़ी रिकॉर्ड

आज हुई सुनवाई में खुद राज्य सरकार ने ही हाई कोर्ट को बताया कि अगस्त महीने में मध्यप्रदेश को एक करोड़ डोज़ मिलने वाली है, जबकि मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से राज्य को हर महीने वैक्सीन की डेढ़ करोड़ डोज़ की ज़रूरत है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन की पर्याप्त डोज़ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोर्ट मित्र के आग्रह पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निजी अस्पतालों के दर भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट इस पूरे मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार से प्रदेश में ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है।