दीपावली पर दो घंटे ही पटाखे जला पाएंगे भोपाल वासी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दीपावली पर रात आठ से दस बजे तक ही पटाखों को जलाने की अनुमति दी गई है, यह आदेश छठ और क्रिसमस पर भी लागू रहेंगे

Updated: Nov 13, 2020, 01:41 AM IST

Photo Courtesy : Deccan Chronicle
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भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब दीपावली के साथ साथ अन्य त्यौहार के दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। भोपाल के कलेक्टर ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शहर में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस कारण राजधानी में अब सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

यह आदेश सिर्फ दीपावली के लिए ही नहीं है, बल्कि दीपावली के साथ अन्य त्यौहारों जैसे छठ पूजा, क्रिसमस और नव वर्ष की रात पर भी लागू रहेगा। हालांकि दो दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया था कि प्रदेश में खुशियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। प्रदेश वासी दिल खोलकर पटाखे जला सकेंगे। 

इस वर्ष से पहले तक रात के 11 बजे के बाद पटाखों के जलाने पर पाबन्दी होती थी। लेकिन भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने रात्रि दस बजे तक ही पटाखों के जलाने की अनुमति दी है। कलेक्टर ने अपने आदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित 9 नवंबर के आदेश का हवाला भी दिया है।  जिसमें कहा गया है कि हवा में मौजूद प्रदूषण की मात्रा को देखते हुए आतिशबाजी पर रोक लगाई जाए, जहां पर वायु की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है।