दिल्ली NCR में पटाखों पर जारी रहेगा बैन, दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पटाखे बैन करने के निर्णय को सही बताते हुए इस साल भी इसे जारी रखने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर भी कोर्ट ने बैन लगा दिया है।

Updated: Sep 22, 2023, 02:45 PM IST

image courtesy- punjabkesari
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिपावली से पहले एक अहम फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने इस दीवाली भी दिल्ली-NCR में सभी प्रकार के पटाखों पर बैन जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली/NCR को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों की इजाजत रहेगी। वहीं, पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पटाखे बैन करने के फैसले में भी हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। 

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि दिल्ली- NCR को छोड़कर देश भर में बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की इजाजत होगी। लेकिन देश में हर तरह के पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर पूर्णत: रोक रहेगी। देश भर की एजेंसियां इस आदेश का पालन करें। और बेरियम युक्त पटाखे फोड़ने वालों के माध्यम से उसके सोर्स तक पहुंचे और कार्रवाई करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त पटाखों के निर्माण एवं बिक्री की अनुमति देने की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। 

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद मनोज तीवारी की दिल्ली में पटाखे फोड़ने की इजाजत मांगने वाली याचिका पर भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यदि आपको उत्सव मनाने के नए तरीके खोजना चाहिए। आप ऐसे राज्य में चले जाइए जहां राज्य ने पटाखे फोड़ने पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने पूरे देश में पटाखे पूर्णत: बैन करने पर फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि, जिन स्थानों पर प्रदूषण को स्तर ज्यादा है। वहां पटाखों पर बैन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 

हालांकि, जिन राज्यों ने पटाखों पर बैन नहीं लगाया है, कोर्ट ने उनसे स्थिति को नियंत्रित करने को कहा है। जिन जगहों पर प्रदूषण का स्तर ठीक है। वहां पर भी पटाखों में हानिकारक (बेरियम) पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। वहीं जो राज्य पटाखे बैन कर चुके हैं। कोर्ट ने उनके निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।